निदेशक मण्डल द्वारा अनुमोदित उक्त नीति में विभिन्न स्तरों पर अर्थात बैंकिंग
सम्बन्ध स्थापित करते समय, वित्तीय लेन-देन करते समय एवं पूर्व से प्राप्त की गई ग्राहक
पहचान सम्बन्धी जानकारी की विश्वसनीयता या सत्यता के बारे में कोई संदेह होने पर उस
समय ग्राहकों को पहचानने की क्रियाविधि की सुस्पष्ट जानकारी दी जानी चाहिए |
प्रत्येक नये ग्राहक चाहे वह नियमित हो या कभी-कदा आने वाला हो, का
अभिनिर्धारण अपनी संतुष्टि होने तक करने हेतु आवश्यक जानकारी प्राप्त करेंगे जो भारतीय
रिजर्ब बैंक के दिशा निर्देश के अनुरूप होगा जो ग्राहक नेचुरल व्यक्ति हैं, उनसे उनकी
पहचान, उनका पता, स्थान सत्यापित करने के लिए पर्याप्त अभिनिर्धारण डेटा तथा उनका
हाल ही का फोटोग्राफ भी प्राप्त करेंगे |
भारतीय रिजर्व बैंक के नियमानुसार ग्राहक का खाता खोलते समय KYC (Know Your
Customer) फार्म भरना आवश्यक है |
निर्णय लिया गया कि ऐसा प्रमाण पत्र जिसमें ग्राहक का पहचान, पता एवं
ग्राहक का विवरण की जानकारी मिलती है तो ग्राहक का खाता खोला जा सकता है जो
निम्न प्रकार है
बचत खाता एवं चालू खाता व्यक्तिगत हेतु
- पासपोर्ट
- मतदाता पहचान पत्र
- ड्राइविंग लाइसेंस
- सरकारी अधिकारी द्वारा अभिप्रमाणित, जो ग्राहक का पहचान तथा निवास का सत्यापन करता हो|
- नरेगा जॉब कार्ड
- आधार कार्ड
- केन्द्र सरकार / राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित दस्तावेज या बैंकिंग कंपनियों,
वितीय संस्थाओं, मध्यवर्त्ती संस्थाओं द्वारा अपेक्षित कोई भी दस्तावेज
- टेलीफोन बिल
- बिजली बिल
- राशन कार्ड
- लाल कार्ड
- नियोक्ता से पत्र (बैंक के संतुष्ट होने पर)
- पार्षद, मुखिया, सरपंच, एन. जी. ओ. से प्राप्त अभिप्रमाणित दस्तावेज
गैस प्राप्ति रसीद
- समाज के प्रतिष्ठित व्यक्ति से अभिप्रमाणित प्रमाण पत्र (N.F./Basic S.B A/c की
स्थिति में)
नोट:- उपरोक्त में से भी किसी एक प्रमाण पत्र जिसमे स्थानीयता तथा ग्राहक का परिचय
प्राप्त हो उससे खाता खोला जा सकता है|
स्वामित्व प्रतिष्ठान वाले चालू खाता के लिए
- पहचान मालिक के पत्ते का प्रमाण पत्र, पैन कार्ड, मतदाता पहचान पत्र
- प्रतिष्ठान का पंजीकरण प्रमाण पत्र (पंजीकृत प्रतिष्ठान के मामले में)
- शॉप और एस्टाब्लिशमेंट, लाइसेंस, सेल्स और इनकम टैक्स रिटर्न, सी. एस. टी. (c.s.t.),
VAT, बंदी लासेंस इत्यादि|
भागीदारी फर्म के लिए
- भागीदारी विलेख (Partnership Deed)
- पंजीकरण प्रमाण पत्र यदि पंजीकृत हो
- पैन कार्ड (PAN Card)
- पासपोर्ट, आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, मतदाता पहचान पत्र इत्यादि जो
ग्राहक का परिचय एवं स्थानीयता प्रमाणित करता हो | फर्म/भागीदारों के नाम,
टेलीफोन बिल इत्यादि |
कंपनी के लिए
- Certificate of Incorporation /Registration
- Memorandum & Article of Association
- Resolution of the B.O.D. to open an account & authority to operate the
account.
- PAN Card.
अल्प खाते (Small A/c) :-
छोटे जमा वाल खाते में उपर्युक्त तथा पते के सबूत के दस्तावेजों में
लचीलेपन/छुट का प्रावधान किया गया है | क्योंकि निम्न आय वर्ग के लोग अपनी पहचान
तथा पते के सम्बन्ध में ऐसे दस्तावेज प्रस्तुत करने में असमर्थ होते हैं जो बैंक के लिए
संतोषप्रद हो इससे वे बैंक सेवाएँ प्राप्त नहीं कर सकेंगे और परिणामतः वे वित्तीय सुविधाओं
से दूर रहेंगे |
इसलिए अल्प खाते निम्नलिखित शर्तों के अधीन खोला जा सकता है
ऐसे अन्य खाता धारक से परिचय जिसने “अपने ग्राहक को जानिए” की पूरी
क्रियाविधि को पूरा किया है एवं इनका (परिचयकर्ता) का खाता बैंक के पास कम से कम छः
महीने से हो | खाता खोलने वाले का फोटोग्राफ तथा उसका पता परिचयकर्त्ता द्वारा
प्रमाणित किया जाना आवश्यक है | अथवा ग्राहक की पहचान और पत्ते के लिए अन्य कोई
साक्ष्य प्रस्तुत करे जिससे बैंक को संतुष्टि हो जाय |
अल्प खाता खोलते समय ग्राहक को यह जानकारी मिल जानी चाहिए कि
- एक वित्तीय वर्ष के दौरान सभी जमाराशि अर्थात क्रेडिट एक लाख से अधिक नहीं
होना चाहिए |
- किसी एक महीने में सभी आहरणों (Withdrawals) और अंतरणों (Transfer) की
राशि मिलाकर 10000/- (दस हजार) रूपये से अधिक नहीं हो |
- किसी भी समय खाते में जमा शेष 50000/- (पच्चास हजार) रूपये से अधिक नहीं हो