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KYC Policy


दिनांक 11.08.2017 के निदेशक मण्डल की बैठक में “अपने ग्राहक को जानिए” नीति का अनुमोदन किया गया | उद्देश्य :- अपने ग्राहक को जानिए/धनशोधन निवारण/आतंकवाद के वित्तपोषण का प्रतिरोध सम्बन्धी दिशानिर्देशों का उद्देश्य, धनशोधन अथवा आतंकवाद के वित्तपोषण से सम्बन्धित गतिविधियों के लिए अपराधी तत्वों द्वारा जानबूझ कर या अनजाने में बैंकों का इस्तेमाल किए जाने से रोकना है |

“अपने ग्राहक को जानिए” क्रियाविधि से अपने ग्राहकों तथा उनके वित्तीय लेन-देन को जानने या समझने का बेहतर अवसर मिलता है, जिससे बैंकों को अपने जोखिमों का प्रबन्धन विवेकपूर्ण तरीके से करने में मदद मिलती है |

ग्राहक की परिभाषा :- “अपने ग्राहक को जानिए” नीति के प्रयोजन हेतु “ग्राहक” के अन्तर्गत निम्न को शामिल किया गया है

कोई व्यक्ति या संस्था जो खाता खोलता/खोलती है एवं उसका बैंक के साथ कारोबारी सम्बन्ध हो

कोई ऐसा व्यक्ति या संस्था जिसकी ओर से खाता खोला जाता है अर्थात हितार्थी स्वामी

व्यावसायिक मध्यस्थों जैसे स्टॉक ब्रोकर, चार्टर्ड एकाउंटेंट, सॉलीसिटर इत्यादि द्वारा किये गये लेन-देन के हिताधिकारी जो कानून द्वारा अनुमति है |

किसी वित्तीय लेन-देन से जुड़ा कोई व्यक्ति या संस्था | बैंक को खाता खोलने के लिए ग्राहक से एकत्र की गई सूचना को गोपनीय समझा जाता है | सेवाओं के प्रति विक्रय या किसी अन्य प्रयोजन के लिए इसे प्रयोग नहीं किया जाएगा | ग्राहक से भारतीय रिजर्व बैंक के दिशा निर्देश के अनुरूप सूचना की मांग की जाएगी | 50000/- (पच्चास हजार) रु० या उससे अधिक मूल्य के मांग ड्राफ्ट या तार अंतरण या किसी अन्य प्रकार से निधियों का विप्रेषण (Remittance) ग्राहक के खाते में डेबिट करके या चेक के आधार पर किया जाता है |

“अपने ग्राहक को जानिए” सम्बन्धी नीति में चार प्रमुख तत्वों को सम्मिलित किया गया है, जो निम्न है:

इसके तहत बैंक में ग्राहक सम्बन्ध के पहलुओं पर स्पष्ट दिशा निर्देश सुनिश्चित किया गया है

  • अज्ञातनाम, गुमनाम या फर्जी एवं बेनामी नामों से कोई खाता नहीं खोला जाएगा|

  • कारोबार के स्वरूप, ग्राहक के स्थान, भुगतान के तरीके, टर्न ओवर की मात्रा, ग्राहक की समाजिक, और आर्थिक स्थिति इत्यादि के अनुसार कम जोखिम, मध्यम जोखिम, एवं उच्च जोखिम श्रेणियों में स्पष्ट विभाजित करना है |

  • सम्भावित जोखिम के आधार पर और धन शोधन निवारण अधिनियम 2002 की अपेक्षाओं तथा भारतीय रिजर्ब बैंक द्वारा समय-समय पर जारी किये गए दिशा निर्देशों का पालन करना है |

  • जिन मामलों में बैंक ग्राहकों के सम्बन्ध में उचित सावधानी उपाय लागू न कर पायें जैसे ग्राहक के असहयोग करने के कारण या बैंक को उपलब्ध कराये गये आंकड़ों की अविश्वसनीयता के कारण जोखिम की श्रेणी के अनुसार पहचान का सत्यापन करने में कठिनाई हो तो खाता नहीं खोला जाएगा एवं मौजूदा खाता बन्द कर दिया जाएगा|

  • कोई नया खाता खोलने से पहले आवश्यक जाँच-पड़ताल कर यह सुनिश्चित करना चाहिए कि कोई ग्राहक किसी ऐसे व्यक्ति से न मिलता-जुलता हो जिसकी आपराधिक पृष्ठभूमि हो या जिस पर प्रतिबन्ध लगा दिया गया हो (जैसे व्यक्तिगत आतंकवादी या आतंकवादी संगठन इत्यादि)

  • प्रत्येक नये ग्राहक के लिए जोखिम की श्रेणी का ध्यान रखते हुए ग्राहक का प्रोफाइल तैयार कर जिसमें ग्राहक की पहचान, उसकी समाजिक आर्थिक हैसियत, उसके कारोबार का स्वरूप, कारोबार तथा स्थान से सम्बन्धित सूचना शामिल की जानी चाहिए|

निदेशक मण्डल द्वारा अनुमोदित उक्त नीति में विभिन्न स्तरों पर अर्थात बैंकिंग सम्बन्ध स्थापित करते समय, वित्तीय लेन-देन करते समय एवं पूर्व से प्राप्त की गई ग्राहक पहचान सम्बन्धी जानकारी की विश्वसनीयता या सत्यता के बारे में कोई संदेह होने पर उस समय ग्राहकों को पहचानने की क्रियाविधि की सुस्पष्ट जानकारी दी जानी चाहिए |

प्रत्येक नये ग्राहक चाहे वह नियमित हो या कभी-कदा आने वाला हो, का अभिनिर्धारण अपनी संतुष्टि होने तक करने हेतु आवश्यक जानकारी प्राप्त करेंगे जो भारतीय रिजर्ब बैंक के दिशा निर्देश के अनुरूप होगा जो ग्राहक नेचुरल व्यक्ति हैं, उनसे उनकी पहचान, उनका पता, स्थान सत्यापित करने के लिए पर्याप्त अभिनिर्धारण डेटा तथा उनका हाल ही का फोटोग्राफ भी प्राप्त करेंगे |

भारतीय रिजर्व बैंक के नियमानुसार ग्राहक का खाता खोलते समय KYC (Know Your Customer) फार्म भरना आवश्यक है |

निर्णय लिया गया कि ऐसा प्रमाण पत्र जिसमें ग्राहक का पहचान, पता एवं ग्राहक का विवरण की जानकारी मिलती है तो ग्राहक का खाता खोला जा सकता है जो निम्न प्रकार है

बचत खाता एवं चालू खाता व्यक्तिगत हेतु
  • पासपोर्ट
  • मतदाता पहचान पत्र
  • ड्राइविंग लाइसेंस
  • सरकारी अधिकारी द्वारा अभिप्रमाणित, जो ग्राहक का पहचान तथा निवास का सत्यापन करता हो|
  • नरेगा जॉब कार्ड
  • आधार कार्ड
  • केन्द्र सरकार / राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित दस्तावेज या बैंकिंग कंपनियों, वितीय संस्थाओं, मध्यवर्त्ती संस्थाओं द्वारा अपेक्षित कोई भी दस्तावेज
  • टेलीफोन बिल
  • बिजली बिल
  • राशन कार्ड
  • लाल कार्ड
  • नियोक्ता से पत्र (बैंक के संतुष्ट होने पर)
  • पार्षद, मुखिया, सरपंच, एन. जी. ओ. से प्राप्त अभिप्रमाणित दस्तावेज गैस प्राप्ति रसीद
  • समाज के प्रतिष्ठित व्यक्ति से अभिप्रमाणित प्रमाण पत्र (N.F./Basic S.B A/c की स्थिति में)
नोट:- उपरोक्त में से भी किसी एक प्रमाण पत्र जिसमे स्थानीयता तथा ग्राहक का परिचय प्राप्त हो उससे खाता खोला जा सकता है|
  • पैन कार्ड
स्वामित्व प्रतिष्ठान वाले चालू खाता के लिए
  • पहचान मालिक के पत्ते का प्रमाण पत्र, पैन कार्ड, मतदाता पहचान पत्र
  • प्रतिष्ठान का पंजीकरण प्रमाण पत्र (पंजीकृत प्रतिष्ठान के मामले में)
  • शॉप और एस्टाब्लिशमेंट, लाइसेंस, सेल्स और इनकम टैक्स रिटर्न, सी. एस. टी. (c.s.t.), VAT, बंदी लासेंस इत्यादि|
भागीदारी फर्म के लिए
  • भागीदारी विलेख (Partnership Deed)
  • पंजीकरण प्रमाण पत्र यदि पंजीकृत हो
  • पैन कार्ड (PAN Card)
  • पासपोर्ट, आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, मतदाता पहचान पत्र इत्यादि जो ग्राहक का परिचय एवं स्थानीयता प्रमाणित करता हो | फर्म/भागीदारों के नाम, टेलीफोन बिल इत्यादि |
कंपनी के लिए
  • Certificate of Incorporation /Registration
  • Memorandum & Article of Association
  • Resolution of the B.O.D. to open an account & authority to operate the account.
  • PAN Card.
अल्प खाते (Small A/c) :-

छोटे जमा वाल खाते में उपर्युक्त तथा पते के सबूत के दस्तावेजों में लचीलेपन/छुट का प्रावधान किया गया है | क्योंकि निम्न आय वर्ग के लोग अपनी पहचान तथा पते के सम्बन्ध में ऐसे दस्तावेज प्रस्तुत करने में असमर्थ होते हैं जो बैंक के लिए संतोषप्रद हो इससे वे बैंक सेवाएँ प्राप्त नहीं कर सकेंगे और परिणामतः वे वित्तीय सुविधाओं से दूर रहेंगे |

इसलिए अल्प खाते निम्नलिखित शर्तों के अधीन खोला जा सकता है

ऐसे अन्य खाता धारक से परिचय जिसने “अपने ग्राहक को जानिए” की पूरी क्रियाविधि को पूरा किया है एवं इनका (परिचयकर्ता) का खाता बैंक के पास कम से कम छः महीने से हो | खाता खोलने वाले का फोटोग्राफ तथा उसका पता परिचयकर्त्ता द्वारा प्रमाणित किया जाना आवश्यक है | अथवा ग्राहक की पहचान और पत्ते के लिए अन्य कोई साक्ष्य प्रस्तुत करे जिससे बैंक को संतुष्टि हो जाय |

अल्प खाता खोलते समय ग्राहक को यह जानकारी मिल जानी चाहिए कि

  • एक वित्तीय वर्ष के दौरान सभी जमाराशि अर्थात क्रेडिट एक लाख से अधिक नहीं होना चाहिए |
  • किसी एक महीने में सभी आहरणों (Withdrawals) और अंतरणों (Transfer) की राशि मिलाकर 10000/- (दस हजार) रूपये से अधिक नहीं हो |
  • किसी भी समय खाते में जमा शेष 50000/- (पच्चास हजार) रूपये से अधिक नहीं हो

अपने ग्राहक को जानिए” नीति के अन्तर्गत खाता का लेन-देनों की निरन्तर निगरानी एक आवश्यक तत्व है |सभी जटिल, असामान्य रूप से बड़े लेनदेनों और सभी ऐसी असामान्य बातें, जिनका कोई स्पष्ट आर्थिक या दृश्य वैध प्रयोजन न हो, की ओर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है |बड़ी नगद राशि वाले लेन-देन, जो सम्बन्धित ग्राहक की सामान्य और अपेक्षित गतिविधि के अनुरूप नहीं है, के निगरानी पर विशेष ध्यान देना है | खाता में रखी गई जमा शेष राशि के आकार के अनुरूप न होने वाले बहुत बड़े लेन-देन अर्थात बड़ी-बड़ी निकासी पर ध्यान देना है |

जहाँ ग्राहक द्वारा जानकारी प्रस्तुत नहीं करने या ग्राहक के असहयोग के कारण “अपने ग्राहक को जानिए” उपाय लागू करना संभव नहीं है, वहाँ बैंक के उच्च अधिकारी से सहमति प्राप्त कर ग्राहक का खाता बन्द करने या ग्राहक से बैंकिंग/व्यावसायिक सम्बन्ध समाप्त करने पर विचार किया जा सकता है |

उपरोक्त सभी खातों का संचालन सही एवं वास्तविक होनी चाहिए | इस हेतु वर्त्तमान दिशानिर्देश के अनुपालन में ग्राहक के जोखिम का वर्गीकरण कर उनके खाता के संचालन पर उचित सावधानी बरतनी है | इस हेतु सभी प्रकार के ग्राहक के जोखिम का वर्गीकरण कर निम्न श्रेणी में रखा गया है:-

Corporate Address: Tiwary Complex, Kashidih Chowk, Near Mansarovar Hotel, Sakchi, Jamshedpur-831001   |  Phone: 0657-2440211/2442751  |  Email: info@jucbl.com
Mango Branch: Old Purulia Road, Mango, Near Jishu Bhawan, 832110  |  Phone: +91-8235077733, 8235077722